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शराब लगे नकली, तत्काल करें टोलफ्री पर शिकायत

  • Writer: Bharat Heartline News
    Bharat Heartline News
  • Nov 15, 2024
  • 2 min read

आबाकारी आयुक्त ने मदिरा की दुकानों में यूपीआई/क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के दिये निर्देश



प्रदेश में मदिरा के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण मदिरा उचित एवं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध् कराये जाने के उद्देश्य से सभी प्रकार की मदिरा यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की बिक्री अनिर्वाय रूप से पॉश मशीन से स्कैन कर किये जाने के सख्त निर्देश सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को दियेे गये हैं। प्रदेश में स्थित मदिरा की सभी आपूर्तक इकाईयों, थोक अनुज्ञापनों व मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों पर पॉश मशीन उपलब्ध करा दी गई है।


आबकारी आयुक्त डा0 आर्दश सिंह ने बताया कि उपभोक्ता बीयर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विक्रेता द्वारा बीयर की बोतल/कैन को स्कैन करने के पश्चात् ही बिक्री जा रही है। यदि बोतल/कैन पर मुद्रित निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बीयर की बिक्री की जा रही है, तो तत्काल इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर 14405 पर की जा सकती है। साथ ही व्हाोट्सएप नम्बसर 9454466004 पर मैसेज भेजकर सूचित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बीयर के अतिरिक्त अन्य मदिरा का विक्रय भी पॉश मशीनों के माध्यम से अनिवार्य किया गया है।


आयुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त् ग्राहक/उपभोक्ताओं के लिए विशेषकर प्रत्येत बीयर की दुकानों पर बीयर की कैन/बोतल को अनिवार्य रूप से स्कैन कर प्राप्त करने की एडवाइजरी चस्पा करने के निर्देश जारी किये गये है। साथ-साथ डिजिटल पेमेन्ट की सुविधा को बढ़ावा देने एवं ओवर रेटिंग की सम्भावना को रोकने के उद्देश्ये से मदिरा के प्रत्येक फुटकर अनुज्ञापन पर यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा उपलब्धु कराने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि यदि मदिरा की किसी फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेन्ट की व्यवस्था न हो तो तत्का्ल स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने के अतिरिक्त उपरोक्त नम्बरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।


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